राज्य

महिला एवं बाल विकास विभाग ने रूकवाया बाल विवाह

सीहोर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा चांदबड जागीर के ग्राम बरनावद की नाबालिग बालिका का विवाह रूकवाया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने चांदबड जागीर के ग्राम बरनावद पहुंचकर बालिका पूजा परिवर्तित नाम का विवाह रूकवाया गया। बारात ग्राम नालपखेड़ी जिला राजगढ़ से आना थी, किंतु टीम द्वारा विवाह से पूर्व बालिका के जन्म प्रमाण पत्र देखे गए, जिसमें बालिका की जन्म तिथि 5 जून 2008 पाई गई। इसके अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी। बालिका के माता-पिता एवं परिजनों को टीम द्वारा समझाइश दी गई। सभी ने सहमत होकर विवाह को निरस्त किया तथा शपथ पत्र दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात ही करेंगे। इस दौरान कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन जिला समन्वयक सुमित गौर, अहमदपुर थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत बांसिया के सरपंच उपस्थित थे।

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