– शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, शिक्षक निलंबित
उदयनगर (बाबू हनवाल)। शासकीय विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक का महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। यह मामला उदयनगर क्षेत्र के ग्राम बिसाली स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला का है।
जानकारी के अनुसार विद्यालय में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक विक्रम कदम का स्कूल परिसर में आपत्तिजनक स्थिति में बना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।
ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन में पूर्व में भी इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां होती थीं, जिन्हें लेकर कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय की मुख्य दीवारों को शिक्षक ने बंद कर खिड़की लगवा दी थी, जो अक्सर बंद रहती थी। इससे अंदर की गतिविधियों का किसी को अंदाज़ा नहीं होता था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेश प्रताप सिंह, संकुल प्रभारी कन्हैयालाल परमार सहित शिक्षा विभाग का दल मौके पर पहुंचा और जांच की।
ग्रामीणों ने दिया बयान-
ग्रामीणों ने जांच टीम को बताया कि छोटे बच्चों ने बताया है कि स्कूल के भीतर शिक्षक कदम टीवी चालू कर बच्चों से कहते थे “अब पढ़ाई करो”, जबकि वह और महिला अंदर कमरे में रहते थे।
ग्रामीणों ने पूरी घटना का पंचनामा बनाकर शिक्षा विभाग की टीम को सौंपा।
इस पंचनामा पर सरपंच आपसिंह अलावा, बालसिंह पिता केडिया, लालसिंह पटेल, हिरालाल जामले, ज्ञानसिंह, विक्रम रावत, जयमाला कनिराम आदि के हस्ताक्षर हैं।
धमकी देने का भी आरोप-
ग्रामीणों ने बताया कि जब जांच चल रही थी, तब शिक्षक ने कहा कि “मैं सबको देख लूंगा” और वहां से चला गया। इस संबंध में सरपंच आपसिंह और अन्य ग्रामीणों ने उदयनगर पुलिस को आवेदन देकर बताया कि शिक्षक विक्रम कदम उन्हें धमकी दे रहा है।
वीडियो वायरल होने और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी हरिसिंह भारती ने शिक्षक विक्रम कदम को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागली, जिला देवास से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला बिसाली, संकुल उ.मा.वि. उदयनगर, विकासखण्ड बागली में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक विक्रम कदम का विद्यालय भवन में बनाया गया आपत्तिजनक वीडियो वायरल पाया गया। अतः उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में विक्रम कदम का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागली रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
ग्रामीणों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग-
घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी हरकतें शर्मनाक हैं और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हों, इसके लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। इधर शिक्षक ने इस वीडियो को फेक बताते हुए कहा कि मुझे फंसाने के लिए वीडियो बनाया है। इस संबंध में उदयनगर थाना में आवेदन दिया है, कार्रवाई के लिए।





