– खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया प्लांट सील, बगैर लाइसेंस अवधि भी हो गई थी समाप्त
झाबुआ। मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत कलेक्टर तन्वी हुड्डा के निर्देशन में दल द्वारा लगातार जिले में भ्रमण कर कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग को प्राप्त शिकायती पत्र में मेघनगर के एकेव्हीएन क्षेत्र में संचालित वाटर प्लांट के द्वारा तैयार की जा रही पानी में बदबू आने का उल्लेख किया जाना पाया गया। इस पर विभाग द्वारा इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में स्थित मेहुल इंडस्ट्रीज की जांच की गई। जांच में उक्त प्लांट द्वारा 500 मिली की प्लास्टिक की बोतल में पानी पैक कर विक्रय किया जा रहा था। साथ ही वर्क ऑर्डर पर राजगढ़ और रतलाम के लिए भी पानी पैक किया जा रहा था, जिसके संबंध में खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति पूछने पर लाइसेंस अवधि समाप्त होना पाई गई तथा पानी की बोतल पर बैच नंबर अंकित नहीं होना पाया गया।
उक्त अनियमितता की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पानी की बोतलों को जांच में लेकर तीन नमूने लिए गए एवं बिना लाइसेंस खाद्य पेय पदार्थ भंडारण करने की स्थिति पाए जाने पर प्लांट को सील किया गया। बिना बैच नंबर की कुल 1728 पानी की बोतलों को, जिसका बाजार मूल्य 10 हजार 368 रुपए है, को भी जब्त तक कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुलसिंह अलावा ने बताया, कि प्लांट में बगैर लाइसेंस एवं लेबल पर पूर्ण जानकारी अंकित ना होने की अनियमितता की स्थिति में प्लांट को सील कर नमूनों को जांच के लिए भोपाल खाद्य प्रयोगशाला को भेजा जा रहा है। अनुज्ञप्ति प्राप्त होने तक की स्थिति में प्लांट संचालन पूर्णतया बंद रखा जाएगा। टीम में श्रम सहायक नापतौल विभाग संजय पांचाल उपस्थित रहे।
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