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    गेहूं के अवैध परिवहन एवं विक्रय को रोकने के संबंध में निर्देश जारी

    ByNews Desk

    May 1, 2025
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    – गेहूं का अवैध परिवहन एवं विक्रय करने वाले बिचौलियों व अनाधिकृत व्यक्तियों पर की जाएगी कार्रवाई

    सीहोर। शासन के निर्देशानुसार जिले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उपार्जित गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस सहित कुल 2600 रुपए प्रति क्विंटल के मान से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 5 मई है।

    शासन द्वारा उपार्जन के अंतिम दिवसों में प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अन्य राज्यों से बिचौलियों एवं अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से गेहूं का परिवहन कर उपार्जन केन्द्रों पर विक्रय से रोकने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

    शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए निर्धारित केन्द्रों पर गेहूं की आवक खरीदी की प्रतिदिन मॉनिटरिंग कराई जाए एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

    भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड अनुसार ही समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित किया जाए। सीमावर्ती जिलों की सीमा पर चेक पोस्ट लगाई जाए जिसमें पुलिस, कृषि उपज मंडी, राजस्व एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाकर अन्य राज्यों से गेहूं लेकर आने वाले वाहनों की जांच कराई जाए।

    इसके साथ ही जिले में बिचौलियों तथा अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा भण्डारित गेहूं की जांच कराई जाए। जिले में व्यापारियों द्वारा क्रय एवं परिवहन की जाने वाली गेहूं पर देय मंडी शुल्क के भुगतान एवं मण्डी समिति द्वारा जारी अनुजा पत्र की जांच की जाए।

    इसके साथ ही गेंहू अवैधानिक परिवहन तथा भंडारण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।