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    समस्त यात्री बसों में स्पीड गर्वनर लगाना अनिवार्य होगा

    ByNews Desk

    Apr 11, 2025
    Anuppur news
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    – स्पीड गर्वनर में यात्री बसों की अधिकतम गति 60 किमी प्रति घण्टा से अधिक नहीं होगी

    – यात्री बसों के तीव्र गति से चलाने व दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रख सुरक्षा उपायों के संबंध में कलेक्टर ने आदेश किए जारी

    – यात्री सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने उठाया ठोस कदम, जिले में तेज रफ्तार बसों पर लगेगी लगाम

    अनुपपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने जिले में यात्री बसों के तीव्र गति से चलाने व दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा उपायों के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत आदेश जारी किए हैं।

    जारी आदेशानुसार जिले में चलने वाली समस्त यात्री बसों में स्पीड गर्वनर का लगाना अनिवार्य होगा। स्पीड गर्वनर में उक्त यात्री बसों की अधिकतम गति 60 किमी प्रति घण्टा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    यात्री बसों के सभी चालकों को मेडिकल की दृष्टि से फिट होना चाहिए तथा वाहन चालकों के लाइसेंस जारी करने एवं नवीनीकरण करने के समय उनके 60 वर्ष की आयु व चिकित्सा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाए।

    आदेश में यह भी कहा गया है, कि यात्री बस के सभी वाहन चालक अपने साथ लाइसेंस एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र रखेगें तथा वाहन चालकों को शराब का सेवन कर यात्री बसों का संचालन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यात्री बसों के चालक दृष्टिदोष कलर ब्लांइडनेस न हो इस संबंध में नेत्र चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाहन चालक अपने साथ रखेगें।

    सभी यात्री वाहन के चालकों/परिचालकों को निर्धारित वर्दी में होना चाहिए। वाहन चालक को अपने साथ वाहन का वैध लाइसेंस, वैध पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट, प्रदूषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति रखना अनिवार्य होगा। सभी यात्री बसों में आपातकालीन द्वार चालू हों एवं वीएलटीडी तथा पैनिक बटन लगा होना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी यात्री बसों में अग्नि शमन यंत्र की सुविधा अनिवार्य है। सभी यात्री बसों में प्राथमिक उपचार बाक्स रखना अनिवार्य होगा।

    यात्री बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री एवं माल का परिवहन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त यात्री वाहनों में रिफलेक्टरटेप बस के आगे-पीछे लगाना अनिवार्य होगा।

    उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार जिले में यात्री बसों के संचालन हेतु कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस विभाग एवं यातायात विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

    वाहन स्वामी/वाहन चालकों द्वारा उपरोक्त मापदण्डों का उल्लंघन करने की स्थिति में मप्र शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2023 एवं 8 मई 2023 के प्रावधानों के तहत प्रश्मन एवं नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।