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मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह एवं निकाह 2 फरवरी को

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समिति अध्यक्ष विधायक गायत्री राजे पवार ने ली आयोजन को लेकर बैठक

देवास। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं निकाह योजना के आयोजन हेतु प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा गठित समिति की अध्यक्ष विधायक गायत्री राजे पवार ने बैठक ली। सामूहिक विवाह, निकाह का आयोजन 2 फरवरी 2025 को करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल, समिति सदस्य सीमा मिलिंद सोलंकी, पुष्पा सोनगरा, मनोहर जाधव, सुरेश सिलोदिया, निगम शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ समिति अध्यक्ष शीतल गेहलोत सहित समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी राघवेन्द्र सेन उपस्थित रहे। बैठक में समिति अध्यक्ष विधायक श्रीमंत पवार ने निर्देश जारी किए कि सफल आयोजन हेतु निगम सीमा के 45 ही वार्डों के पार्षदों का सहयोग लेने के लिए आयोजन में कन्याओं को दिए जाने वाले आवेदन फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि पार्षद अपने वार्ड में निर्धन परिवार की कन्याओं को योजना का लाभ दिला सकें।

महापौर श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि 17 जनवरी 2025 तक आवेदन फार्म निर्धारित दस्तावेजों के साथ निगम सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग में कार्यालयीन समय में स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने शहर के निर्धन परिवारों के अभिभावकों से अनुरोध किया है, कि वे अपनी कन्याओं का विवाह, निकाह इस अयोजन में कराकर योजना का लाभ लें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना में शामिल कन्याओं को शासन द्वारा निर्धारित 49 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। निगम शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ समिति अध्यक्ष श्री गेहलोत ने बताया कि योजना में विधायक श्रीमंत पवार के द्वारा 2 लाख 51 हजार की राशि प्रदान की जाएगी, जिसे प्रत्येक कन्या को समान रूप से वितरित करेंगे। योजना में लगने वाले दस्तावेजों में वर-वधु के अभिभावक मप्र के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, वर-वधु की समग्र आईडी, वर-वधु का आधार कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के 3-3 फोटो, अभिभावक के मोबाइल नंबर, कल्याणी होने पर पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधुर होने पर पूर्व पत्नि का मृत्यु प्रमाण पत्र, पत्यिक्ता महिला, पुरुष होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने पर न्यायालयीन आदेश, दिव्यांग होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वर-वधु का नोटराइज्ड घोषणा पत्र इस आश्य से लिया जा रहा है कि वह पूर्व से विवाहित नहीं हो अथवा पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया गया हो, ऐसे समस्त दस्तावेज मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना में लगाये जाना अनिवार्य होगा।

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