आचार संहिता लागू होने से पहले तक संपत्तिकर, जलकर व अन्य करों की राशि जमा कराने पर सरचार्ज में मिलेगी छूट

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देवास। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने तक शासन द्वारा बकाया संपत्तिकर जलकर व निगम करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे नियमानुसार छूट दी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023—24 की राजस्व वसूली अन्तर्गत संपत्तिकर व जलकर की राशि जमा कराने पर अधिभार (सरचार्ज) मे नियमानुसार छूट विगत 9 मार्च को नोशनल लोक अदालत मे दी गई महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने बताया कि शासन निर्देशानुसार द्वारा 9 मार्च शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के पश्चात भी नगरीय निकायों के करदाताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए लोक सभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने तक करदाताओ को अपने संपत्तिकर, जलकर व अन्य करों की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर सरचार्ज अधिभार मे नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। महापौर ने निगम सीमा क्षेत्र के संपत्तिकर, जलकर व अन्य निगम संबंधि करों के करदाताओं से अपील कि है कि वे शासन द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने तक करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे दी जा रही छूट का लाभ अवश्य उठावें।

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