क्राइम

वन्यप्राणी अवयवों की तस्करी के आरोपी की जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय नर्मदापुरम से हुई निरस्त

भोपाल। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश ने फरार अंतर्राष्ट्रीय टाइगर तस्कर ताशी शेरपा को दार्जिलिंग से 24 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था।

आरोपी एसटीएसएफ के अंतर्गत दर्ज वन्यप्राणी टाइगर और पेंगोलिन के अवयवों का अवैध व्यापार संबंधी प्रकरण में 13 जुलाई 2015 से फरार था। जिस पर न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी अन्य देशों में लगातार छिप रहा था। जिसे एसटीएसएक द्वारा पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

उक्त आरोपी को विशेष न्यायालय नर्मदापुरम में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। आरोपी ने अपर सत्र न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष जमानत याचिका दायर की, उपरांत जिस पर सत्र न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत निरस्त कर दी गई।

प्रकरण में पूर्व में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 7 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में 3 देशों के 7 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर फरार है।
आरोपी ताशी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले वन्यप्राणियों के अवयवों के अवैध व्यापार गिरोह में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए एसटीएसएफ द्वारा आरोपी की पॉलीग्राफी एवं ब्रेन मेपिंग गुजरात फॉरेन्सिक लैब में कराई जाएगी। इस संबंध में आवश्यक अनुमति न्यायालय से प्राप्त की जा चुकी है।

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