इंदौर

समाधान योजना में सरचार्ज पर 90 फीसदी तक माफी जारी

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इंदौर। मप्र शासन ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण व उपभोक्ताओं के लिए मददगार समाधान योजना के तहत तीन माह या अधिक समय के बकाया बिल चुकाने पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत तक माफी 28 फरवरी तक देय है।

योजना के तहत एक मुश्त भुगतान पर 90 प्रतिशत सरचार्ज माफी प्राप्त की जा सकती है। घरेलू स्थाई, अस्थाई संयोजन, कृषि के बकाया बिलों को एकमुश्त चुकाने पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ होगा। इन संयोजनों के बकाया बिलों को किश्तों में चुकाने पर 60 प्रतिशत सरचार्ज छूट रहेगी। इसी तरह गैर घरेलू, एलटी औद्योगिक, एचटी औद्योगिक बिलों के एक मुश्त भुगतान पर सरचार्ज 70 प्रतिशत एवं किश्तों में बिल बकाया राशि चुकाने एवं पहली किश्त हाथों हाथ जमा करने पर 50 प्रतिशत की सरचार्ज रियायत रहेगी।

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