देवास। जिले में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश और जिला दण्डाधिकारी के आदेश के तहत कार्रवाई करते हुए औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने शादी समारोहों से डीजे और संबंधित वाहन जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं।
पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह द्वारा आदेश के अंतर्गत आगामी दो माह हेतु डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के उल्लंघन पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है।
जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीरसिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई कर रही है।
इसी क्रम में 8 मई की रात्रि में थाना औद्योगिक क्षेत्र को विभिन्न स्थानों पर शादी/बारात में तेज आवाज में डीजे बजाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर बालगढ़ रोड, पालनगर चौराहा, ढांचा भवन, गणेशपुरी से डीजे व वाहन जब्त किए गए। सभी जब्त वाहन एवं उपकरण विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
सराहनीय कार्य – उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया की सराहनीय भूमिका रही।