राजनीति

मंदिर के पास संचालित हो रही शराब की दुकान

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– सांसद व कलेक्टर से शिवसेना ने की शिकायत, शराब दुकान हटाने की मांग

देवास। बाबा महाकाल की नगरी से आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आबकारी नीति के तहत किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि से बाहर ही शराब की दुकान संचालित किए जाने का सख्त आदेश है। यह नियम केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी लागू होता है।

शिवसेना जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा व शहर अध्यक्ष ठाकुर श्रवण सिंह ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर बिहारी सिंह से मुलाकात कर उन्हें एक शिकायत पत्र देते हुए बताया, कि रविवार की रात को एबी रोड पर माता टेकरी के नीचे शराब दुकान से शराब पीने के बाद शराबियों द्वारा भैरव महाराज मंदिर के समीप हरकत की गई। जिससे स्थानीय लोगों से उनका विवाद भी हुआ था। यह तो गनीमत रही कि यह विवाद आगे नहीं बढ़ा।

जिलाध्यक्ष श्री वर्मा ने कहा, कि यह घटनाएं आगामी समय में और बढ़ सकती है, इसलिए उक्त शराब दुकान को इस स्थान से हटाकर इसके निर्धारित स्थान भवानी सागर में स्थापित किया जाए।

जिलाध्यक्ष श्री वर्मा ने बताया, कि भवानी सागर क्षेत्र में आवंटित शराब की दुकान को एबी रोड के पार बिहारीगंज मोहल्ला में शुरू करवाई गई। भैरव मंदिर की दीवार से सटाकर बनाई इस दुकान का पहले दिन से ही स्थानीय रहवासी और हिंदू समाज के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

कई बार लिखित शिकायत की और देवास सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी को भी रहवासियों ने मिलकर शिकायत की थी लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके चलते पूजा करने वाले स्थानीय रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सांसद श्री सोलंकी से भी मिले शिवसेना नेता-
रात्रि में सांसद कार्यालय पहुंचकर शिवसेना जिला अध्यक्ष श्री वर्मा साथियों के साथ सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी से मुलाकात कर रविवार की रात्रि में शराबियों द्वारा किए गए कृत्य से अवगत कराया और मांग करते हुए कहा कि इस गंभीर विषय पर सख्त निर्णय लिया जाए और मंदिर के समीप शराब की दुकान न होने के शासन के आदेशों का पालन करवाया जाए।

इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित का कहना है शराब की दुकान नियमानुसार ही है। जहां दुकान है, उसकी निर्धारित दूरी में मंदिर शासकीय रिकॉर्ड में नहीं है।

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