देवास। जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
आबकारी विभाग के दल ने देवास शहर में मुखबिर की सूचना पर राधागंज गली नंबर 5 के रिहायशी मकान पर दबिश दी गई। तलाशी में घर से 64 पाव विदेशी शराब, 150 पाव प्लेन देशी शराब, 60 बीयर केन और 4 बोतल रम विदेशी शराब कुल जब्त शराब की मात्रा 71.52 बल्क लीटर है। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत कार्रवाई की गई।
साथ ही गली में एक्टिवा वाहन की डिक्की से 45 पाव प्लेन देशी शराब अवैध रूप से रखी पाई गई। मौके पर कोई व्यक्ति नहीं था। प्रकरण धारा 34(1) क के तहत पंजीबद्ध किया। जब्त शराब एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 84 हजार 550 रुपए है।
कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक डीपी सिंह, राजकुमारी मंडलोई, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आबकारी आरक्षक दीपक टटवाडे, निहाल खत्री, नितिन सोनी, सैनिक किशोर सिसोदिया, केदार चौधरी, संजय शर्मा शामिल थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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