देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर भानू पिता रमेश उम्र 39 साल निवासी पीपलरावां को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।
आरोपित भानू पर बलवा, मारपीट करना, नुकसान करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब का परिवहन करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि वह 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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