लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किये दिशा-निर्देश
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किये है।
निर्देशों में कहा गया है कि जिन रिक्तियों के विरूद्ध शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के लिये अतिथि शिक्षकों को रखा जाना हैं, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पद के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक शासकीय विद्यालय में नहीं रखा जा सकेगा।
निर्देशों में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में रिक्त पद है, वहां उन्हीं शिक्षकों को नियमानुसार रखा जायेगा। इसमें हाईकोर्ट की गाइड लाइन का पालन किया जायेगा।
अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैनल में ज्वॉइनिंग दर्ज हो सकेगी। वर्ष 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगइन आईडी से ज्वॉइनिंग दे सकें वह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वॉइनिंग अपने संबंधित विद्यालय में 7 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से देंगे। यह निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये है।
अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिये समय सारणी-
अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिये जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रदर्शन 30 जुलाई 2024 तक किया जायेगा। अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज करना पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य एक अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक होगा। इसी अवधि में शाला प्रभारी ज्वॉईन किये गये अतिथि शिक्षक की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करेंगे।
ऐसी शाला में जहां नियमित शिक्षक पदस्थ है, लेकिन किन्हीं कारणों से संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिये अनुपलब्ध है। वहां अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने समय सारणी जारी की है। एक अगस्त से 4 अगस्त 2024 तक संकुल प्राचार्य द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड की जायेगी। 5 और 6 अगस्त को संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण कर संचालनालय से अनुमोदन दिया जायेगा। 6 एवं 7 अगस्त को अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज कर सकेंगे। 7 एवं 8 अगस्त को अतिथि शिक्षक की ज्वॉईन की प्रमाणीकरण का कार्य होगा।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से मानदेय देयकों का परीक्षण कर भुगतान किया जायेगा। इसकी जानकारी माह की 10 तारीख अनिवार्य रूप से जीएफएमएस पोर्टल पर दी जायेगी।
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