राज्य

अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्वाचन कार्य में नहीं लेने के निर्देश

सतना। संचालक लोक शिक्षण ने समस्त कलेक्टरों को कहा है, कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निर्वाचन कार्य में नहीं ली जाए।

अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई है। इसके पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाए तथा यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगाई जाए।

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