मंडी व्यापारियों को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए मिलेगा लायसेंस

Posted by

Share
  • मंडी व्यापारियों को मिली राहत, निर्देश हुए जारी

देवास। प्रदेश के मंडी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिए लायसेंस मिलेगा। मंडी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है। इससे प्रदेश के मंडी व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में मंडी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी से प्रभावी होगा।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऐदलसिंह कंषाना के निर्देश पर मंडी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की 259 मंडी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लायसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। सभी मंडी समितियों को अधिनियम की धारा-81 के तहत मंडी में प्रवृत्त उप विधि में 23 फरवरी तक आवश्यक संशोधन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि निर्धारित दिनांक तक संशोधन नहीं होने पर आदेश स्वत: 24 फरवरी से लागू हो जाएगा।
मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला ने बताया, कि नवीन जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लायसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया, कि लायसेंस फीस में भी बदलाव किए गए हैं। वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार के लिए व्यापारी लायसेंस फीस को 25 हजार से घटाकर 5 हजार रुपए किया गया है।
एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि समाप्त
प्रसंस्करणकर्ता विनिर्माता के लायसेंस पर लगने वाली एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि को भी समाप्त कर दिया गया है। शासन द्वारा लिए गए निर्णयों से मंडी व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *