इंदौर

लोक अदालत में बिजली संबंधी 3038 प्रकरण निराकृत

– निराकरण पर 94लाख की छूट दी गई
– मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी के 15 जिलों में की गई थी प्रभावी तैयारी

इंदौर। नेशनल लोक अदालत में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आशातीत सफलता मिली है। कंपनी के 3038 प्रकरण निराकृत हुए है। नियमानुसार करीब 94 लाख रुपए की छूट उपभोक्ताओं, प्रकरणों के निराकरण पर दी गई है। लोक अदालत के दौरान कंपनी के साढ़े पांच करोड़ रूपए के प्रकरणों का समाधान हुआ है

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी की थी। मुख्य सतर्कता अधिकारी राकेश आर्य ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया गया। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिली, जबकि लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई। लोक अदालत की कंपनी क्षेत्र के 425 वितरण केंद्रो, जोन के माध्यम से तैयारी की गई थी। हजारों नोटिस तामिल कराए गए थे।

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