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देवास में दीपावली से पहले नापतौल विभाग की कार्रवाई

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मिठाई, नमकीन, किराना, बर्तन व सराफा दुकानों पर चला विशेष जांच अभियान

देवास। दीपावली पर्व के मद्देनज़र उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए नापतौल विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार देवास जिले में यह अभियान चलाया गया। निरीक्षक श्याम दुबे के नेतृत्व में शहर की मिठाई, नमकीन, किराना, बर्तन, पेंट और सराफा दुकानों की गहन जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैक बंद वस्तु नियम 2011 के उल्लंघन पाए गए। टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। श्री गणेश सुपारी और किराना स्टोर्स पर पैक बंद वस्तु नियम 2011 के नियम 6(1) के तहत पैकेज पर आवश्यक घोषणाएँ (जैसे – निर्माण तिथि, वजन, मूल्य आदि) अंकित नहीं पाई गईं।

गुरु नानक किराना स्टोर्स पर मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के नियम 13(6)/21 के अंतर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। विशाल कुल्फी, सयाजी गेट देवास पर इलेक्ट्रॉनिक तोल काँटों पर सील सत्यापन नहीं होने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24/33 के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

सुपर ड्राई फ्रूट्स पर पैकेजों पर आवश्यक घोषणाएँ एवं सील सत्यापन नहीं पाया गया। शंकरलाल रैकवार किराना, गणेश किराना (मेंढकी रोड) एवं श्री बालाजी ट्रेडर्स (मेंढकी रोड) पर भी तोल काँटों की सील सत्यापन नहीं पाया गया। राज राजेश्वरी मार्ट, मेंढकी रोड पर पैक बंद वस्तु नियम 2011 का उल्लंघन पाया गया।

निरीक्षक श्याम दुबे ने बताया कि दीपावली जैसे त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदारी की जाती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को सही वजन, सही मूल्य और सही जानकारी प्राप्त हो। नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा, कि उपभोक्ता यदि किसी प्रकार की अनियमितता या ठगी महसूस करें, तो वे तत्काल नापतौल विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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