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नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) से मिली एक बड़ी खबर के अनुसार, अब महानगर मुंबई (Mumbai) में आतंकी गतिविधियों के खतरे की सूचना पर अब स्थानीय पुलिस ने मकान मालिकों से किरायेदारों की लिस्ट(पुलिस वेरिफिकेशन) भी उन्हें मुहैया कराने को कहा है।
इस बाबत पुलिस ने एहतियाती आदेश में कहा है कि, मुंबई पुलिस कमिश्नर के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति के चलते यह आशंका है कि विध्वंसक/असामाजिक तत्व रेसीडेंसियल एरिया में छिपने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही अब इस बात की भी पूरी आशंका है कि उनका मकसद लोगों के जीवन पर गंभीर खतरा और निजी/सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के साथ शांति भंग करना हो सकता है।
क्या है पुलिस ‘एडवायजरी’?
वहीं मामले पर पुलिस ने बताया कि, लैंडलॉर्ड्स/किरायेदारों पर जरुरी ‘नजर’ और अंकुश रखना जरूरी है, ताकि किरायेदारों के भेष में आतंकवादी असामाजिक तत्व विध्वंसक गतिविधियां, दंगे, मारपीट आदि न कर सकें और इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।
जानकारी के अनुसार, यह निवारक आदेश(preventive order) मुंबई पुलिस के DCP ऑपरेशन विशाल ठाकुर द्वारा जारी किया गया है। पुलिस के अनुसार यह एक ‘प्रिवेंटिव ऑर्डर’ है, जो मुंबई पुलिस द्वारा नियमित अंतराल पर जारी किया जाता है।
इस आदेश में कहा गया है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी घर/संपत्ति के संपत्ति व्यवसाय में काम करने वाले प्रत्येक मकान मालिक/मालिक/व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति को कोई आवास किराए पर दिया है, को तुरंत उसकी डिटेल्स उपलब्ध कराएं। पुलिस ने अपने नागरिक पोर्टल mumbaipolice.gov.in पर किरायेदारों की ऑनलाइन डिटेल्स फिल करने को कहा है। आप मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर भी यही प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
यह आदेश आगामी 8 मार्च 2023 से 60 दिनों की अवधि के लिए यानी आगामी 6 मई 2023 तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता है। पुलिस ने आदेश में कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति IPC, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
ऐसे भरें ‘ऑनलाइन’ डिटेल्स
- पहले मुंबई पुलिस की आफिसियल वेबसाइट www.mumbaipolice.gov.in पर जाएं
- फिर होम पेज पर रिपोर्ट अस बार पर क्लिक करें।
- इसके बाद किरायेदार सूचना टैब पर क्लिक करें
- फिर फॉर्म भरने के लिए नीचे स्क्रॉल करने से पहले नोट और डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें
- अब ऑनलाइन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
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