देवास में स्कूल बसों की बड़ी जांच, 16 बसों पर कार्रवाई; परिवहन विभाग ने वसूला जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा मानकों और दस्तावेजों की हुई जांच, परिवहन विभाग ने बस संचालकों को दी सख्त चेतावनी

देवास। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सोमवार को स्कूल बसों की विशेष जांच की। शहर के कई निजी स्कूलों में पहुंची टीम ने बसों के सुरक्षा मानकों, जरूरी दस्तावेजों और पीयूसी की जांच की। जांच के दौरान खामियां मिलने पर 16 बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 हजार रुपए का शमन शुल्क वसूला।
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कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर इस अभियान के दौरान परिवहन विभाग के दल ने बीसीएम स्कूल, किंडर स्कूल, यूनानी कॉलेज, चैतन्य टेक्नो सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में संचालित स्कूल बसों की जांच की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप सुरक्षा मानकों, आवश्यक उपकरणों एवं दस्तावेजों की उपलब्धता की जांच की गई। साथ ही बसों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाण-पत्र भी जांचे गए।
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जांच के दौरान जिन वाहनों में आवश्यक दस्तावेज या निर्धारित मानकों में कमियां पाई गईं, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
नियमों का पालन करने की अपील
जिला परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल बस संचालकों एवं यात्री बस संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का संचालन सभी वैधानिक दस्तावेज पूर्ण होने, मोटरयान कर जमा होने तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के बाद ही करें।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में स्कूल बसों एवं अन्य यात्री वाहनों की जांच आगे भी निरंतर जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई के साथ आवश्यकता पड़ने पर जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।




