लोक अदालत 2026: 10 लाख तक के बिजली मामलों में भारी छूट, मालवा-निमाड़ में हजारों नोटिस जारी | 30% मूल राशि व 100% ब्याज माफी

इंदौर। 9 मई शनिवार को होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है।
National Lok Adalat के तहत मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company) द्वारा 10 लाख रुपए तक के सिविल दायित्व प्रकरणों में समझौता हो सकेगा। मालवा-निमाड़ क्षेत्र में हजारों नोटिस जारी किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता समझौते के लिए आगे आएं और इस विशेष अवसर का लाभ उठा सकें।
मप्र शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी क्षेत्र के जिलों में हजारों नोटिस जारी कर समझौते के लिए उपभोक्ता, उपयोगकर्ता को तैयार कर ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार छूट प्रदान की जाएगी। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एसआर बमनके ने बताया कि प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों में तैयारी अंतिम चरण में है। इस लोक अदालत में 10 लाख रुपए तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों में समझौता हो सकेगा।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौता होगा। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट देंगे। इसी तरह लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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उपरोक्त रियायत समस्त घरेलू, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू, 10 एचपी तक के आईपी औद्योगिक कनेक्शन से संबद्ध प्रकरणों पर ही देय रहेगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
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लोक अदालत के दौरान छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। आवेदक अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होगी, तभी छूट का लाभ लिया जा सकेगा। मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री बमनके ने अधिक से अधिक उपभोक्ताओं, प्रकरण से संबंद्ध व्यक्तियों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।




