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कलेक्टर की सख्ती: फर्जी हस्ताक्षर और जाली आदेश मामले में 3 कर्मचारी निलंबित

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देवास। कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह ने पदीय कर्तव्‍यों के निवर्हन में अनियमितता करने एवं मध्‍य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्‍लंघन करने पर मध्‍य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत सहायक ग्रेड-3 कलेक्‍टोरेट रमेश लोबानिया, सहायक ग्रेड-3 कलेक्‍टोरेट संजीव कुमार जाटव एवं सहायक ग्रेड-3 प्रवाचक न्‍यायालय नायब तहसीलदार तहसील विजयागंजमण्‍डी जीतेन्‍द्र भद्रे को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलम्‍बन के दौरान सहायक ग्रेड-3 कलेक्‍टोरेट रमेश लोबानिया का मुख्‍यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग टोंकखुर्द रहेगा तथा इन्‍हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्‍ता प्राप्‍त करने की पात्रता रहेगी। सहायक ग्रेड-3 कलेक्‍टोरेट संजीव कुमार जाटव का मुख्‍यालय कार्यालय तहसील सोनकच्‍छ रहेगा तथा इन्‍हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्‍ता प्राप्‍त करने की पात्रता रहेगी। सहायक ग्रेड-3 जीतेन्‍द्र भद्रे का मुख्‍यालय कलेक्‍टोरेट रहेगा तथा इन्‍हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्‍ता प्राप्‍त करने की पात्रता रहेगी।

आदेश में उल्‍लेख है कि इनके द्वारा फर्जी हस्‍ताक्षर एवं जाली आदेश जारी कर छल एवं कपट पूर्वक कूट रचित आदेश तैयार कर जमीन बेचने का प्रयास किया गया है, इनके विरूद्ध धोखाधडी सहित अन्‍य धाराओ में थाना बैंक नोट प्रेस देवास में भारतीय न्‍याय संहिता 2023 की विभिन्‍न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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