क्राइम

इंदौर निवासी चला रहा था पटाखे की अवैध फैक्ट्रियां

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– देवास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार सुतली बम और 2500 किलो विस्फोटक जब्त

देवास। जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के दुर्गम वन इलाके में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर देवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है। पुलिस ने जंगल के भीतर टीन शेड लगाकर चल रही दो अवैध फैक्ट्रियों पर दबिश देकर करीब 50 हजार तैयार रस्सी (सुतली) बम और 2500 किलोग्राम विस्फोटक पाउडर सहित लगभग 25 लाख रुपये की सामग्री बरामद की है।

फैक्ट्री संचालक इंदौर निवासी संजय शर्मा के खिलाफ गंभीर अपराध पाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के पोलाखाल गांव अंतर्गत दुर्गम वन क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से अवैध पटाखा निर्माण का काम चल रहा है। यहां दो दर्जन से अधिक श्रमिकों से बड़े पैमाने पर सुतली बम बनवाए जा रहे थे और इसका संचालन इंदौर का एक व्यवसायी कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एच.एन. बाथम, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागली संजय सिंह बैस और निरीक्षक बीडी बीरा की संयुक्त टीम गठित की गई।

टीम ने थाना उदयनगर प्रभारी निरीक्षक सीएल रायकवार और पुलिस बल के साथ रविवार को पोलाखाल–झोलपीपली क्षेत्र के जंगल में दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने पाया कि इंदौर निवासी फैक्ट्री संचालक संजय शर्मा ने जंगल के भीतर टीन शेड लगाकर दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से सुतली बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। यहां बिना किसी अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था के बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया तो स्पष्ट हुआ कि यहां भारी मात्रा में बारूद और पटाखा निर्माण सामग्री रखी गई थी, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने दोनों फैक्ट्रियों से 2500 किलोग्राम से अधिक बारूद, करीब 50 हजार तैयार सुतली बम और पटाखा निर्माण में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री जब्त की है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है।

इस मामले में उदयनगर पुलिस ने संजय शर्मा निवासी इंदौर, सुनील पिता रूपसिंह (30 वर्ष) निवासी नंदिया तालाब, जिला खरगोन, पातिया पिता रूपसिंह (25 वर्ष) निवासी नंदिया तालाब, जिला खरगोन तथा श्यामलाल पिता फत्तू ठाकुर (60 वर्ष) निवासी नेहरू नगर, सिलीकांत नगर राऊ, इंदौर के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। मौके से सुनील, पातिया और श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी संजय शर्मा द्वारा जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से दो विस्फोटक फैक्ट्रियां स्थापित कर भारी मात्रा में बारूद का भंडारण कर आम जनता के जीवन को गंभीर खतरे में डालने का अपराध किया गया है। इस कारण उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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