नगर निगम

अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, कम्पाउंडिंग से मकान होंगे वैध

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निगम आयुक्त दलीप कुमार ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश

देवास। नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने निगम से जुड़े सभी लंबित टीएल प्रकरणों के समय पर निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर टीएल में प्राप्त शिकायतों की अलग-अलग समीक्षा की और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

ऊर्जा संरक्षण से प्रतिमाह 8 लाख की बचत
बैठक में उपयंत्री पलक श्रीवास्तव ने ऊर्जा संरक्षण के तहत किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि निगम को इससे लगभग 8 लाख रुपये प्रतिमाह की बचत हो रही है। आयुक्त ने एलईडी क्लस्टर पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए विद्युत पोल्स की नंबरिंग सूची तैयार करने तथा जिन पोल्स पर लाइट नहीं है, उनकी अलग सूची बनाने के निर्देश दिए।

ट्रीटेड पानी से होगी गार्डनों की सिंचाई
आयुक्त ने उद्यान विभाग से जानकारी लेते हुए विभागीय अधिकारी जगदीश वर्मा को निर्देश दिए कि सीवरेज के ट्रीटेड पानी का उपयोग गार्डनों, रोड डिवाइडर और वाशिंग कार्यों में किया जाए। साथ ही जिन गार्डनों में पानी की टंकी रखकर पौधों को पानी दिया जा सकता है, उनकी सूची प्रस्तुत करने को कहा।

स्पोर्ट्स पार्क की सुंदरता बढ़ाने की योजना
देवास शहर में प्रवेश द्वार पर स्थित स्पोर्ट्स पार्क की सुंदरता को लेकर आयुक्त ने कहा कि यह पार्क शहर की पहचान है और यह सुंदरता व भावनात्मक जुड़ाव का आभास कराता है। उन्होंने पार्क के दोनों ओर स्थित चौराहों और स्ट्रीट लाइट पोल्स पर रंगीन लाइट लगाने का प्लान तैयार करने के निर्देश विद्युत विभाग प्रभारी और उपायुक्त श्रीमती खेडेकर को दिए।

अवैध निर्माण पर कार्रवाई, कम्पाउंडिंग का विकल्प
आयुक्त ने निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति या अनुमति के विपरीत बने भवनों के मालिकों को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे भवनों को नियमानुसार कम्पाउंडिंग कर अनुज्ञा शुल्क जमा कराने के बाद वैध किए जाने के निर्देश प्रभारी कार्यपालन यंत्री इंदुप्रभा भारती को दिए।

स्वनिधि और संबल योजना में लाभ बढ़ाने के निर्देश
प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि योजना और अन्य हितग्राही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आयुक्त ने जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। संबल योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की पूरी जांच के बाद पंजीयन करने को उपायुक्त श्री जाफरी को कहा।

सड़क पर टेंट लगाने से पहले निगम अनुमति जरूरी
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सड़क या सार्वजनिक स्थान पर टेंट लगाने के लिए निगम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लगाए गए टेंटों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश उपायुक्त श्री पटेल को दिए गए।

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