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नरवाई जलाने पर भूमि स्वामियों पर एफआईआर एवं अर्थदंड

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देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिले में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अमले द्वारा नरवाई में आग लगाने पर भूमि स्वामियों पर कार्यवाही की जा रही हैं।

उप संचालक कृषि गोपेश पाठक ने बताया कि कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अमले ने नरवाई में आग लगने पर टोंकखुर्द के ग्राम पाडलिया वंगला गांव में दो किसानों पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कुमारी अक्षय शेख कृषि विस्तार अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई।

देवास विकासखंड के ग्राम अमरपुरा के दो किसान, खटांबा के एक किसान व ग्राम बांगर के दो किसानों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत थाना बीएनपी में प्रकरण तहसीलदार रवि शर्मा एवं राहुल जायसवाल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड देवास ने दर्ज कराया।

खातेगांव के ग्राम तिपडिया रोड में भूमि स्वामी पर 5 हजार रुपये, सुलगांव में दो भूमि स्वामियों पर 2500-2500 रुपए तथा नयापुरा में एक भूमि स्वामी पर 2500 रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार सोनकच्छ विकासखंड में भी अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

कलेक्टर श्री सिंह ने कृषि एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नरवाई जलाने वाले किसानों के विरुद्ध सतत कार्रवाई जारी रखें।

उपसंचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि नरवाई में आग लगने से खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है तथा वातावरणीय प्रदूषण फैलता है। साथ ही मवेशियों का भूसा नष्ट होता है अतः किसान भाई नरवाई में आग नहीं लगाए बल्कि भूसा बनाने वाली मशीन चलवा कर भूसा बनाएं तथा रोटावेटर प्लाऊ चलाकर खेत में नवाई के टुकड़ों को मिलवाए जिस से भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी होगी साथ ही लाभदायक सूक्ष्मजीव के बढ़ने से उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी।

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