भोपाल। प्रदेश में लर्निंग ड्रायविंग लाइसेंस से संबंधित अधिकांश सेवाएं फेसलेस प्रक्रिया के तहत प्रारंभ की गई है। अब इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिये आवेदक को परिवहन कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर तथा निर्धरित प्रक्रिया को पूर्ण कर अपना लर्निंग लायसेंस प्राप्त कर सकता है।
वाहनों से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदूषण जांच केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र वाहन पोर्टल पर इंटिग्रेट किया जाकर ऑनलाइन जारी किये जा रहे हैं। प्रारंभ में इस व्यवस्था को भोपाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इस व्यवस्था को अब परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
वाहनों मे मानव हस्तक्षेप रहित पारदर्शी तरीके से फिटनेस जांच किये जाने हेतु विगत 6 माह में प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर में आटोमेटड टेस्टिंग स्टेशन (ए.टी.एस.) स्टेशन स्थापित हो गये है, जिन्हें विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। 8 ए.टी.एस. के निर्माण के लिये प्राथमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है तथा एक अन्य ए.टी.एस. के निर्माण के लिये पूर्व में ही प्राथमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
परिवहन विभाग ने जन-सामान्य को विभाग से जुड़ी लोक सेवा को पहुंचाने के मकसद से विभाग की 31 आवश्यक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लिया है। इसके साथ ही विभाग की 7 सेवाएं ‘समाधान एक दिवस’ योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
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