क्राइम

आचार संहिता में देवास आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

– कच्ची शराब, महुआ लहान जब्त
देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में एवं आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमार मंडलोई के नेतृत्व में जिले की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त बागली अ के ग्राम भील आमला एवं गलत्या में मुखबिर की सूचना पर जंगल में सर्चिंग की। कई चलित भट्टियां पाई गई, जिनको नष्ट किया तथा महुआ लहान व शराब बरामद हुई। चूंकि अवैध मदिरा बनाने के अड्डे जंगल में इतने अन्दर थे, जहां पर पैदल चलकर जाना पड़ता है इसलिए मदिरा निर्माण करने वाले दूर से आबकारी टीम को देखकर जंगल में फरार हो गए। कार्यवाही में 150 पाव देशी मदिरा प्लेन, 250 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 8000 किलो महुआ लहान बरामद हुआ। लहान को मौके पर सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में कुल 8 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्ध कर को विवेचना में लिए गए। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 8 लाख 59 हजार रुपए है।

आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, डीपी सिंह, उमेश स्वर्णकार, विजय कुचेरिया, कैलाश जामोद, दिनेश भार्गव, मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया, आरक्षक बालकृष्ण जसबाल, शंकरलाल परते, राजेश जोशी, अरविंद जिनवाल, नितिन सोनी, विकास आशीष गुप्ता, नवागत आरक्षक निहाल, निकिता, वैशाली एवं नगर सैनिक अनिल, किशोर, संजय शर्मा सहित अन्य सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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