खेत-खलियान

Dewas News नरवाई जलाने पर 15 हजार रुपए तक की होगी दंडात्मक कार्रवाई

– देवास जिले के किसान खेतों में नरवाई नहीं जलाएं, आग लगाने से भूमि में उपलब्ध जैव विविधता होती है नष्‍ट

देवास। जिले के किसान भाई खेतों में फसल अवशेषों (नरवाई) नहीं जलाएं, बल्कि उसे खेत में ही मिट्टी पलटने वाले हल से या रोटावेटर से मिलाएं, जिससे खेत की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी। फसल कटाई के बाद बचे फसल अवशेषों में आग लगाने से पर्यावरण गंभीर रूप से प्रभावित होता है। फसल अवशेषों को जलाने से भूमि में होने वाली रासायनिक क्रियाएं भी प्रभावित होती है, जैसे कार्बन व नाइट्रोजन एवं कार्बन और फास्फोरस का अनुपात बिगड़ जाता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व ग्रहण करने में कठिनाई होती है।
शासन के निर्देशानुसार नरवाई जलाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। फसल अवशेषों को जलाने पर दो एकड से कम पर 2500 रुपए, दो एकड से अधिक व 5 एकड से कम पर 5 हजार रुपए तथा 5 एकड से अधिक पर 15 हजार रुपए की दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जाएगी।
फसल अवशेषों में आग लगाने से भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है। भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव एवं केचुआं सहित पशु-पक्षी आदि विभिन्न जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। इनके नष्ट होने से खेत की उर्वरकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसल अवशेषों में आग लगाने से भूमि की ऊपरी पर्त में उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है, भूमि कठोर हो जाती है, जिसके कारण भूमि की जलधारण क्षमता कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप फसलें जल्दी सूखती है।

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