मां चामुंडा-मां तुलजा भवानी को प्रशासन देगा गार्ड ऑफ ऑनर
नवरात्रि को लेकर आयोजित बैठक में विधायक ने रखा प्रस्ताव, कलेक्टर ने दी सहमति

देवास। मां चामुंडा एवं तुलजा भवानी के नाम से पहचाने जाने वाले देवास शहर की धार्मिक विरासत में अब एक ओर नया अध्याय जुड़ने वाला है। विसर्जन चल समारोह के दौरान टेकरी से निकलने वाली मां चामुंडा व तुलजा भवानी की पालकी को सयाजी द्वार पर प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
इसकी पहल सोमवार को विधायक गायत्रीराजे पवार ने नगर निगम सभाकक्ष में नवरात्रि की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में की। विधायक श्रीमंत पवार ने कहा कि देवास की धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान मां चामुण्डा व मां तुलजा भवानी से है, इन दो देवियों के आशीर्वाद से ही देवास लगातार विकास कर रहा है। इसे देखते हुए नवरात्रि के विसर्जन चल समारोह में टेकरी से निकलने वाली मां चामुंडा व तुलजा भवानी की पालकी को सयाजी द्वार पर प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। विधायक की इस पहल का बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अमले ने स्वागत किया। साथ ही कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए सहमति प्रदान करते हुए आयोजन को मूर्त रूप देने की बात कही। बैठक में महापौर गीता अग्रवाल, सभापति रवि जैन, विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, निगम आयुक्त दलीप कुमार, सीएसपी सुमित अग्रवाल, एसडीएम अभिषेक शर्मा, होमगार्ड कमांडेंट अधिकारी राजेश जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
नवरात्रि की अन्य व्यवस्थाओं पर भी हुई विस्तार से चर्चा-
बैठक में नवरात्रि के दौरान शहर में की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर कई निर्णय लिए गए। टेकरी पर आने वाले श्रद्धालुओं काे किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। कहा गया कि पार्किंग के नाम पर किसी भी श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। साथ ही शहर में विराजित मां दुर्गा के पंडालों के आसपास नगर निगम द्वारा प्रतिदिन सुबह-शाम विशेष साफ-सफाई की जाए। आयोजन समितियों से भी अपील की गई कि वे भी सफाई व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें। पॉलीथिन डिस्पोजल सामग्री के उपयोग से बचे व कचरा डस्टबीन में ही संग्रहित करें।
टेकरी स्थित अन्य मंदिरों पर ताला नहीं लगाया जाए-
बैठक में विधायक पवार ने कहा कि नवरात्रि के दौरान टेकरी के परिक्रमा मार्ग पर स्थित हनुमानजी, कालका माता, खो-खो माता सहित अन्य मंदिरों पर ताला लगा दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी रहती है। इस नवरात्रि महोत्सव में ताला खुला रखने हेतु चर्चा की जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में यह निर्णय लिया जाता है।
पोस्टर-बैनर में दोनों देवियों को सम्मान देने की अपील-
बैठक में विधायक पवार ने शहर की सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक दलों से अपील की कि नवरात्रि के दौरान नियमों का पालन करते हुए पोस्टर-बैनर लगाए। साथ ही बैनर-पोस्टर में मां चामुण्डा व तुलजा भवानी के चित्रों को उचित सम्मान देने की बात कही। विधायक पवार ने कहा कि पोस्टर-बैनर में दोनों माताओं के फोटो सबसे बड़े होना चाहिए, उनसे छोटे ही अन्य नेताओं या संस्था प्रमुखों के फोटो होना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान ही इन देवियों से है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। उक्त बात बैठक के दौरान विधायक श्रीमंत पवार ने कही।
पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें- महापौर
महापौर श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि परिक्रमा मार्ग, शंख द्वार व सीढ़ी मार्ग से माता दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं से प्रसाद व अन्य सामग्री को लेकर अस्थायी दुकानदारों द्वारा अभद्रता की जाती है, ऐसा ना हो। अस्थायी, अतिक्रमण हटाने के साथ ही भंडारे व माता टेकरी पर पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न हो।
दोनों माताजी के दर्शन हेतु लाइव प्रसारण हो- सभापति
सभापति जैन ने कहा कि दोनों माताओं के दर्शन के लिए शहर के मुख्य मार्गाें पर लगी एलईडी पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था हो तथा दो से तीन ऐम्बुलेंस के साथ डॉक्टर की व्यवस्था के सुझाव दिए। साथ ही माता टेकरी पर भिक्षावृत्ति पूर्णत: प्रतिबंधित रखने हेतु कहा।
सभी विभागों को कलेक्टर ने दिए निर्देश-
कलेक्टर श्री सिंह ने बेरिकेटस, पुलिस व्यवस्था, निगरानी हेतु कैमरे, पीने के पानी, पार्किंग स्थल, आवागमन व्यवस्था, पैदल दर्शनार्थियों की व्यवस्था, संपूर्ण माता टेकरी परिसर पर प्रकाश व्यवस्था, माता टेकरी पर आने-जाने वाले शहर के सभी मुख्य मार्गों पर दर्शनार्थियों के रूट पर सूचना संकेतक लगाने, रसुलपुर चौराहा, टाटा चौराहा, इंदिरा गांधी चौराहा, भोपाल चौराहा पर माइक, पीए सिस्टम के साथ निगरानी हेतु पुलिस व प्रकाश व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अपने पालतु मवेशियों को बाहर छोड़ने वालों को चिन्हित कर 5 हजार या उससे अधिक राशि से दंडित कर चालानी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। नगर निगम आयुक्त ने निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।




