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कर्तव्यहीनता पर कलेक्टर ने की कार्रवाई: सहायक ग्रेड-3 महेश राठौर निलंबित

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देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कार्यालय जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग के सहायक ग्रेड-तीन महेश राठौर को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही/उदासीनता तथा गंभीर अनियमितता बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में श्री राठौर का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत देवास रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

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