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    कलेक्टर ने 3 आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर

    ByNews Desk

    Dec 28, 2024
    Dewas crime news
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    देवास। dewas कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 3 आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिलाबदर किया है।

    अर्जुन चावरे उम्र 20 निवासी सांई कालोनी सतवास को मारपीट करना, गाली-गलौच, अवैध रूप से पिस्टल रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

    करण चावरे उम्र 21 वर्ष निवासी सांई कालोनी सतवास को मारपीट करना, गाली-गलौच, अवैध रूप से पिस्टल रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

    महेश प्रजापत उम्र 40 साल निवासी ग्राम चंदवाना थाना खातेगांव को रास्ता रोककर मारपीट करना, गाली-गलौच करना, जान से मारने की धमकी देने, प्राणघातक चोंट पहुंचाना, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम करना, अवैध रूप से शराब बेचना, शराब की तस्करी करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

    कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं करें।

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    इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भीम उर्फ विपुल धारू उम्र 30 वर्ष निवासी भवानी सागर देवास को एक वर्ष तक सप्ताह में एक दिन पुलिस थाना नाहर दरवाजा में उपस्थिति दर्ज कराए जाने का आदेश जारी किया है।

    आरोपी भीम धारू पर लोगों के साथ मारपीट कर प्राणघातक चोंट पहुंचाना, अवैध रूप से जुआ खेलने, रास्ता रोककर मारपीट करने, गाली-गलौच करने, हत्या करने का प्रयास करने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर उक्त कार्रवाई की गई है।

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