क्राइम

डीजे व तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई

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Dewas police action

देवास। पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद द्वारा डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना नाहर दरवाजा पुलिस द्वारा 23 नवंबर को शोभायात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे पर सख्त कार्यवाही की गई।

डीजे संचालक भगवानसिंह भंडारी निवासी ग्राम आलरी थाना टोंकखुर्द के पास डीजे बजाने की अनुमति नहीं थी। डीजे संचालक के विरूद्ध तेज आवाज में डीजे बजाने एवं संबंधित वाहन पर बिना अनुमति के जनरेटर, डीजे साउंड बॉक्स 4 नग, 6 नग टॉप स्पीकर एवं 14 नग रंगीन लाइटिंग लगाने के संबंध में थाना नाहर दरवाजा में धारा 223 बीएनएस, 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं 182-ए (4) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया। वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

सराहनीय कार्य- इंचार्ज थाना प्रभारी राहुल पाटीदार, सउनि सिलेस्टीन इक्का, प्रआर वासुदेव झोड़िया, रवि भदौरिया, आर अमितसिंह कुशवाह की सराहनीय भूमिका रही।

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