न्यायालय के आदेश के बाद भी पत्नी को मासिक खर्चा भत्ता नहीं देने वाले पति को किया गिरफ्तार

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देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने सोमवार के रेडियो टाक में स्थायी/गिरफ्तारी/वसूली वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष प्रयास करने के आदेश दिए थे। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जयवीरसिंह भदौरिया एवं देवास नगर पुलिस अधीक्षक दीशेष अग्रवाल ने वारंटियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक शशिकांत चौरसिया को निर्देशित किया।

पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र ने उक्त आदेश के पालन में तत्काल कार्रवाई करते हुए सोमवार को व्यवहार न्यायालय जिला इंदौर के प्रकरण में जारी 84 हजार रुपए का वसूली गिरफ्तारी वारंटी इरशाद अली निवासी रसुलपुर देवास को गिरफ्तार कर न्यायालय इंदौर के समक्ष पेश किया। वारंटी 1 वर्ष से न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर फरार होकर पत्नी को भरण पोषण के 84000 हजार रुपए नहीं दे रहा था। जिससे न्यायालय द्वारा वारंटी का गिरफ्तारी अथवा वसूली वारंट जारी किया गया था। इसके पालन में उक्त वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत किया गया।

सराहनीय कार्य- निरीक्षक शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास, उनि विजयसिंह बैस, प्रआर तेजसिंह, आर. आकाश, प्रिया शर्मा थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास की सराहनीय भूमिका रही।

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