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कलेक्‍टर ने दो आरोपियों को किया जिलाबदर

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देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्‍ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरो‍पियों सुखदेव पिता रघु उम्र 30 साल निवासी मालागांव पुलिस थाना सतवास तथा जितेंद्र पिता नारायण उम्र 39 साल निवासी देवास थाना नाहर दरवाजा को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है, कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिले इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर करे।

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