बिजली कार्मिकों, पेंशनरों के लिए अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना

इंदौर। मप्र शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नियमित एवं संविदा श्रेणी के कार्मिकों, पेंशनरों के लिए अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसमें कंपनी क्षेत्र के पंद्रह जिलों के कार्मिक के साथ ही पेंशनर भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
कार्मिकों एवं पेंशनरों को इसके लिए विकल्प पत्र जमा करना होगा। इसके लिए तीन में एक विकल्प पत्र भरना होगा, पांच सौ रूपए प्रतिमाह की प्रीमियम राशि पर पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा, एक हजार प्रति माह प्रीमियम राशि पर 10 लाख का एवं दो हजार प्रतिमाह जमा करने पर 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू होगा। मरीज को 3 से 6 हजार रूपए प्रतिदिन के कमरे की भी पात्रता होगी। योजना में कार्मिक, पेंशनर एवं जीवनसाथी, बच्चे एवं माता पिता कवर्ड रहेंगे। योजना संबंधी जानकारी के लिए संबंधित जिले, बिजली कंपनी सर्कल के क्षेत्रीय लेखाधिकारी, या कंपनी के पोलोग्राउंड मुख्यालय में केंद्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान ने अधिक से अधिक कार्मिकों से योजना का लाभ लेने एवं विकल्प पत्र दाखिल करने का अनुरोध किया हैं।



