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पात्र उपभोक्‍ता शासकीय उचित मूल्‍य दुकानों से राशन लेते समय 10 किलो के नि:शुल्‍क बैग प्राप्‍त करें

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देवास। जिले में भारत सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समस्‍त पात्र उपभोक्‍ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्‍य दुकानों से 10 किलो के बैग का नि:शुल्‍क वितरण किया जा रहा है।

जिला आपूर्ति अधिकारी शालू वर्मा ने जिले के सभी पात्र हितग्राहियों से अनुरोध किया है, कि जिन उपभोक्‍ताओं को अभी तक बैग नहीं मिला है, वे शासकीय उचित मूल्‍य दुकानों से राशन लेते समय बैग प्राप्‍त करें।

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