• Mon. Jul 14th, 2025

    शहरी सीमा में लोडिंग एवं भारी माल वाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित

    ByNews Desk

    Dec 31, 2023
    Share

    – जन मानस की सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जारी किए आदेश

    देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन मानस की सुरक्षा की दृष्टि से देवास की शहरी सीमा में लोडिंग वाहन के प्रवेश के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं।

    जारी आदेशानुसार देवास जिले की शहरी सीमा में भोपाल चौराहे से, मधुमिलन चौराहे से तथा उज्जैन ब्रिज बीमा अस्पताल तिराहे से शहर में प्रवेश हेतु लोडिंग एवं भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन होता है, जिससे आए दिन दुर्घटना का अंदेशा होता है, साथ ही यातायात भी बाधित होता है। ऐसे लोडिंग वाहनों को शहर में आने से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इन्हें शहर में आने की अनुमति रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ही रहेगी।यह सुनिश्चित किया जाए, कि वाहन ओवरलोड न हो एवं गति नियंत्रित हो। ऐसे लोडिंग एवं अन्य भारी वाहन जिन्हें अन्य शहरों की ओर जाना है, को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे वाहनों को आवागमन हेतु बायपास का प्रयोग करने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त आदेश के तहत देवास-उज्जैन बायपास, देवास-भोपाल बायपास तथा देवास-इंदौर बायपास से शहरी क्षेत्र में उक्त समय सीमा के अतिरिक्त समय में प्रवेश करने वाले लोडिंग वाहनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।

    यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना देकर सुनवाई की जा सके, अतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *