Sexual Harassment Case | यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को पांच साल कैद की सजा

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Britain: Indian man sentenced to life imprisonment for killing parents

File Photo

अकोला. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.पी. गोगरकर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई.

मिली जानकारी के अनुसार, 10 मई 2021 की रात उक्त नाबालिग लड़की घर के अहाते में खेल रही थी. लेकिन तभी पड़ोस की महिला ने आकर घरवालों को बताया कि आपकी बेटी को आरोपी पुराना शहर निवासी शुभम चांदणे अपने साथ ले गया है. साथ ही लड़की के घर आने पर उसने हकीकत बताई. पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया.

जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. प्रकरण में सरकार पक्ष ने सात गवाहों का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष ने तीनों की गवाही ली. कोर्ट ने सरकार के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड और जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है. सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील शीतल भूतड़ा ने पक्ष रखा. पुराना शहर थाना के उप निरीक्षक प्रवीण पाटिल, महिला पुलिस वैशाली व जांच अधिकारी पीएसआई वर्षा राठौड़ ने सहयोग किया है.

 

 



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