उद्योग बोर्ड की सहमति के बगैर संचालन व प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण पर इंडस्ट्रीज पर लगाया ताला

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– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम के अधिकारियों ने की सील्ड करने की कार्रवाई

ग्वालियर। उद्योग बोर्ड की सहमति के बगैर संचालन, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करना एवं प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन न करना औद्योगिक क्षेत्र महाराजपुरा स्थित अग्रवाल इण्डस्ट्रीज को भारी पड़ा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह इण्डस्ट्रीज सील्ड कर दी गई है। मंगलवार को कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस इण्डस्ट्रीज को सीज करने की कार्रवाई की।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आरआर सिंह सेंगर ने बताया कि नियमों के विपरीत संचालित हो रही अग्रवाल इण्डस्ट्रीज के अधिष्ठाता को लिखित रूप में उद्योग की प्रक्रिया बंद करने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए थे, पर इसका पालन इस उद्योग के अधिष्ठाता द्वारा नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यह इण्डस्ट्रीज उद्योग बोर्ड की बिना सहमति के काम कर रही थी। साथ ही इण्डस्ट्रीज में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद प्लास्टिक कैनेडी का निर्माण भी होता पाया गया है। इण्डस्ट्रीज में बॉयलर से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सक्षम उपचार संयंत्र जैसे बैग फिल्टर इत्यादि भी नहीं लगाए गए हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री सेंगर ने बताया कि औद्योगिक प्रक्रिया बंद करने के निर्देशों के बाबजूद और मानकों न पालन कर उद्योग संचालित करने से इस इण्डस्ट्रीज की चिमनी से अत्यधिक काला धुआं उत्सर्जित हो रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मंगलवार 26 नवंबर को नगर निगम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस इण्डस्ट्रीज को सील्ड कर दिया है।

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