इंदौर

खेत पर बिजली चोरी कर वाटर चिल्ड प्लांट चलाने वाले को सजा

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बागली/इंदौर। सिंचाई कार्य के लिए जा रही बिजली लाइन से अवैध रूप से बिजली चोरी कर वाटर चिल्ड प्लांट चलाने वाले को विशेष न्यायाधीश बागली के न्यायालय ने एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

साथ ही बिजली कंपनी को हुए नुकसान के लिए 686933 रुपए का पृथक भुगतान भी 4 अगस्त 2026 की तारीख से अगले सात दिनों में करने का आदेश पारित किया गया हैं। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विजिलेंस के अधिकारियों एवं बागली क्षेत्र के स्थानीय बिजली कार्मिकों ने 10 अगस्त 2021 को बागली चापड़ा मार्ग स्थित देवेंद्र सिंह निवासी बागली के खेत पर वाटर चिल्ड प्लांट डालकर प्लांट संचालन करते हुए उक्त चोरी पकड़ी थी।

बिजली कंपनी की विजिलेंस शाखा के अधिकारियों ने न्यायालय में शासन की ओर से प्रभावी पक्ष रखा था, गवाह भी पेश किए थे। इसी कारण न्यायालय ने बिजली कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाने का आदेश दिया गया है।

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