समाधान योजना के तहत सौ फीसदी सरचार्ज माफी 31 जनवरी तक

– अब तक पश्चिम मप्र में 5.60 लाख उपभोक्ताओं को 23 करोड़ की छूट दी
– इंदौर जिले को 64 हजार उपभोक्ता लाभान्वित
इंदौर। राज्य शासन ऊर्जा विभाग की बकाया बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू समाधान योजना में तीन माह से पुराने बकाया बिल होने पर एक मुश्त मूल बकाया राशि जमा करने पर सरचार्ज माफी सौ फीसदी तक दी जा रही है। इस सौ प्रतिशत सरचार्ज माफी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है।
उपभोक्ता मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्य़ुत वितरण कंपनी के 434 जोन, वितरण केंद्र या ऑन लाइन विकल्प के रूप में कंपनी को पोर्टल www.mpwz.co.in पर जाकर लाभ लेकर सौ फीसदी सरचार्ज माफी करा सकते है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अब तक लगभग पांच लाख 60 हजार के उपभोक्ताओं ने समाधान योजना में पंजीयन कराकर छूट लाभ लिया है। इन उपभोक्ताओं को 23 करोड़ की रियायत दी गई है, वहीं कंपनी को करीब 139 करोड़ रूपए का राजस्व मिला है।
समाधान योजना में अब तक इंदौर जिले के 64 हजार उपभोक्ता, रतलाम जिले में 58 हजार उपभोक्ता, उज्जैन जिले में 56500 उपभोक्ता, खरगोन जिले में 53 हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। अन्य जिलों में लाभान्वित हुए उपभोक्ताओं की संख्या 17 हजार से 45 हजार के बीच हैं।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बकायादार पात्र बिजली उपभोक्ताओं से शत प्रतिशत सरचार्ज माफी का 31 जनवरी तक लाभ लेने की अपील की है। इसके बाद फरवरी में सरचार्ज माफी की राशि कम हो जाएगी।


