यातायात पुलिस का सख़्त रुख- नाबालिग वाहन चलाने पर अभिभावकों पर कार्रवाई

न्यायालय ने दो अभिभावकों पर लगाया 10-10 हजार का जुर्माना
देवास। सड़क सुरक्षा को मज़बूती देने और यातायात व्यवस्था को सुगम व दुर्घटनारहित बनाने के लिए देवास यातायात पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर अब सीधा अभिभावकों की जेब पर चोट की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक देवास के निर्देशन और एएसपी (यातायात) हरनारायण बाथम के मार्गदर्शन में जिले के कई स्थानों पर चेकिंग पाइंट लगाए गए। इसी दौरान जितेंद्र निवासी आनंद नगर और लोकेश निवासी मेंढकी चक के नाबालिग बेटों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते पकड़ा गया। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(क)(2) के तहत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां सोमवार को दोनों वाहन स्वामियों (अभिभावकों) पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया।
अब तक जिले में कुल 13 नाबालिग चालकों के मामलों में कार्रवाई कर 30,200 रुपए का समन शुल्क वसूला जा चुका है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे ही सख़्त कदम उठाए जाएंगे।
यह पहल न केवल सड़क पर अनुशासन लाने में मददगार है, बल्कि दुर्घटनाओं के खतरे को भी कम करेगी। अक्सर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे तेज़ और लापरवाह ड्राइविंग करते नज़र आते हैं, जिससे उनकी और दूसरों की जान को ख़तरा होता है। यातायात विभाग का यह सख़्त रुख वाकई सराहनीय है, जो सड़क सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है।
पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए वाहन न दें। अन्यथा, अभिभावकों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।




