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बिना केवायसी नहीं रिफिल होगा सिलेंडर, जल्द कराएं बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण

रिफिल डिलीवरी के समय, एलपीजी वितरक या संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एप से पूर्ण करें प्रक्रिया

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देवास। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर घरेलू एलपीजी रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना अनिवार्य हो चुका है।

जिन घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया है, असुविधा से बचने के लिए संबंधित कंपनी के माध्‍यम से शीघ्र बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराएं। एलपीजी सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-2333-555 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सुविधा वास्तविक एवं पात्र परिवारों तक सुनिश्चित करना है। इससे कनेक्शन को आधार-प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ने, डुप्लीकेट एवं अयोग्य कनेक्शनों को हटाने तथा सब्सिडी के वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी वास्तविक परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है।

इन माध्यमों से करा सकते हैं प्रमाणीकरण-
जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें रिफिल पहले की तरह मिलते रहेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे इसे रिफिल डिलीवरी के समय, अपने एलपीजी वितरक की दुकान पर अथवा संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी (OMC) के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इंडेन उपभोक्ता इंडेन ऑयल वन, भारत गैस उपभोक्ता हेलोबीपीसीएल तथा एचपी गैस उपभोक्ता एचपी पे मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी विकल्प-
जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराने के इच्छुक या सक्षम नहीं हैं, वे अपनी ओएमसी के डिजिटल चैनलों जैसे कंज्यूमर वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सऐप चैटबॉट, आईवीआरएस आदि के माध्यम से इस विकल्प को पंजीकृत कर सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर बिना सब्सिडी के लागू बाजार मूल्य पर 5 या 10 किलोग्राम के सिलेंडर में एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी।

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