देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 2 आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। अजनास रोड खातेगांव निवासी 31 वर्षीय अमित पिता रामचंद्र यादव तथा सावरकर मार्ग खातेगांव निवासी 40 वर्षीय गुड्डु उर्फ नरेंद्र पिता महेश यादव को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है, कि ये दोनों आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिले इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं करे।