प्रशासनिक

बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित

– बाल विवाह की सूचना जिला कंट्रोल रूम 07272-250126, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 तथा डायल 100 को दें

– सेवा प्रदाता उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवा दें, बाल विवाह में सेवा देने पर होगी कार्रवाई

देवास। जिले में बाल विवाह रोकने के लिए दलों का गठन किया गया है। बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर वन स्टॉप सेन्टर महिला एवं बाल विकास देवास में 24×7 कंट्रोल रूम (07272-250126) स्थापित किया है। आमजन बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कंट्रोल रूम 07272-250126, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 अथवा 1800-599-1480, हेल्‍पलाइन 181 तथा डायल 100 सूचना दे सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग देवास ने आमजन से अपील की है, कि हम अपने बच्चों का विवाह निर्धारित उम्र पूर्ण करने पर ही करें। हम सब बाल विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए प्रयास करें।

सेवा प्रदाता विवाह में सेवा देने के पूर्व उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवा प्रदान करें। बाल विवाह करने एवं बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी ने बताया, कि बसंत पंचमी के अवसर पर सामूहिक विवाह संपन्न होते हैं। इसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पूरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए वर्ष भर कार्यवाही की जाती है।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button