Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation | संपूर्ण मूल टैक्स भुगतान पर मिलेगी राहत, PCMC ने की लोगों से ये अपील

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संपूर्ण मूल टैक्स भुगतान पर मिलेगी राहत, PCMC ने की लोगों से ये अपील

पिंपरी : राज्य सरकार (State Government) की ओर से सभी प्रकार के निर्माण पर अवैध निर्माण (Illegal Construction) पर लगने वाले शास्तिकर को माफ करने का शासनादेश (जीआर) जारी किया गया। इस फैसले से पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) की सीमा के भीतर 97,699 निर्माणों को लाभ होगा, लेकिन मूल संपत्ति कर का भुगतान करने के बाद ही इसका लाभ मिल सकेगा। महानगरपालिका ने संपत्ति मालिकों (Property Owners) से अपील की है कि मूल कर का भुगतान तुरंत करें और शास्तिकर माफी का सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

महानगरपालिका ने सूचित किया है कि यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध होगा। संबंधित संपत्ति के मालिक मूल कर का पूरा भुगतान करने के तुरंत बाद इस प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कर संग्रह की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। इसके साथ ही अवैध निर्माणों पर शासनादेश की तिथि तक शास्ति में छूट लागू रहेगी। यह माफ किया गया जुर्माना स्थायी है और इन निर्माणों पर न केवल इस साल बल्कि आगे भी जुर्माना लागू नहीं होगा। सरकार के फैसले से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवैध निर्माण दंड माफी का मतलब यह नहीं है कि निर्माण नियमित हो गया है। यदि 3 मार्च तक विद्यमान अवैध निर्माण वाली सम्पत्तियों का संबंधित सम्पत्ति स्वामियों द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है तो ऐसे मामले में सरकार से मार्गदर्शन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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311 करोड़ का मूल टैक्स बकाया

अवैध निर्माणों पर जुर्माना यानी शास्तिकर माफ होने से अब कुल 311.17 करोड़ मूल कर बकाया है और इससे महानगरपालिका की आय में वृद्धि होगी। नागरिकों की सेवा के लिए कर वसूली कार्यालय 31 मार्च तक साप्ताहिक अवकाश के दिन और कार्यालय समय के बाद भी भुगतान के लिए कार्यालय खुले रखकर खुले रहेंगे। इसके अलावा महानगरपालिका ने संपत्ति कर जमा नहीं कराने वाले नागरिकों के नाम जल्द ही अखबार में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। कर वसूली विभाग ने बकाएदारों की संपत्तियों को कुर्क करने का अभियान तेज कर दिया है और बकाएदारों से संपत्ति कर का बकाया भुगतान करने और कुर्की से बचने की अपील की है। 

अवैध निर्माण पर शास्तिकर माफ होने के कारण नागरिक 31 मार्च तक मूल कर की पूरी राशि स्वयं जमा कर मनपा का सहयोग करें। शहर में कोई अवैध निर्माण न हो इसके लिए महानगरपालिका सख्त नीति अपनाएगी। 3 मार्च के बाद के निर्माणों पर पहले की दर से शास्तिकर लागू होगा।

– शेखर सिंह, कमिश्नर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका।



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