उर्वरक का भंडारण बिना लाइसेंस के पाए जाने एवं अवैध तरीके से विक्रय पर प्रकरण दर्ज

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देवास। जिले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार रबी सीजन के लिए कृषकों को उच्च गुणवत्ता एवं मानक स्तर का उर्वरक उपलब्ध हो इसके लिए जिले में कृषि विभाग के दल द्वारा सतत् भ्रमण एवं निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है।

कृषि विभाग दल द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम पाड़ल्या विकासखंड टोंकखुर्द में छतरी चौक के पास दिलीप मंडलोई के मकान में सियाल आर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रालि का उर्वरक का भंडारण बिना लाइसेंस के पाया गया। गोदाम से विशाल सोमानी द्वारा उर्वरक का विक्रय अवैध तरीके से किया जा रहा था। उर्वरक का क्रय कमलेश दाबी निवासी बरलाई जागीर विकासखंड सांवेर जिला इंदौर एवं कंपनी मालिक राजेंद्र सियाल निवासी सुभाष नगर उदयपुर (राजस्थान) से किया जाता है। विशाल द्वारा केरियर बेस्ड कंसोर्टिया वायो एनपीके को एनपीके के नाम से, प्रोम को डीएपी के नाम से जल विलय के 20-14.5 प्रतिशत को पोटाश एवं फास्फो जिप्सम को सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर कृषकों को विक्रय किया जा रहा है।

साथ ही ग्राम पाड़ल्या में ही मुख्य सड़क पर संचालित बरसाना ढाबा के टीन सेड में सियाल, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रालि 1333/1018 खालातोड़ वल्लभ नगर उदयपुर (राज.) 313601 का खाद/उर्वरक का बिना लाइसेंस के अवैध भंडारण पाया गया। जिसका क्रय-विक्रय सचिन उर्फ अमित मण्डलोई निवासी पाड़ल्या द्वारा किया जाने से विशाल सोमानी निवासी पाड़ल्या एवं सचिन उर्फ अमित मण्डलोई पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना टोंकखुर्द में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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