अपहरण करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
देवास। पुलिस ने फिरौती के लिए बालक का अपहरण करने वाले आरोपियों को महज पांच घंटे में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस के अनुसार 31 अक्टूबर को दीपावली महापर्व होने से शहर एवं ग्रामवासी लक्ष्मीमाता पूजन की तैयारी में लगे हुए थे। इस बीच 4 वर्षीय बालक का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। फरियादी भावना पति अर्जुन भाटी निवासी ग्राम अतरालिया आष्टा जिला सीहोर हाल मुकाम नई आबादी थाना टोंकखुर्द जिला देवास ने रिपोर्ट की कि रात्रि के 9 बजे मेरे 4 वर्षीय बालक को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। उक्त सनसनीखेज घटना की सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी थाना टोंकखुर्द आलोक सोनी तत्काल फोर्स के साथ रवाना हुए। घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया।
उक्त अज्ञात आरोपी के विरूद्ध भाना टोंकखुर्द में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीरसिंह भदौरिया व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ दीपा मांडवे के निर्देशन में 4 विशेष टीमों का गठन किया गया।
मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए। टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं टेक्निकल अन्वेषण करते हुए कुमारिया बनवीर थाना पीपलरावां पहुंचकर सन्देही आरोपी धर्मेंद्र सिंह पिता रायसिंह राजपूत निवासी कुमारिया बनवीर की तलाश हेतु सर्च ऑपरेशन चलाया। 4 टीमों द्वारा ग्राम कुमारिया बनवीर एवं आसपास के जंगल में तलाश की गई। सूचना मिलने पर ग्राम कुमारिया बनवीर में बस स्टैंड के पास शासकीय स्कूल के पीछे सन्देही आरोपी के छिपने के अन्य स्थानों एवं उसके घर पर दबिश दी गई। सन्देही आरोपी धर्मेन्द्र राजपूत उसके घर के पास दिखाई दिया तथा पुलिस को देखकर भागा, जिसे उसके घर के पास से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा 4 वर्षीय बालक का अपहरण करना स्वीकार कर अपहृत बालक को 10 लाख रुपये फिरौती मांगने के लिए दयाराम कंजर निवासी कंजरडेरा पीपलरवां के घर छुपाकर रखना बताया गया। आरोपी धर्मेन्द्र को रात 1:40 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशादेही से अपहृत बालक को कुमारिया बनवीर के घने जंगल से मध्यरात्रि 2:20 बजे सकुशल दस्तयाब किया गया।
अपहृत नाबालिग बालक जिसे मुक्त कराया गया उसकी उम्र 4 वर्ष नि. बारोली इन्दौर।
गिरफ्तार आरोपी के नाम –
1. धर्मेन्द्रसिंह राजपूत पिता रायसिंह राजपूत उम्र 30 साल निवासी कुमारिया बनवीर।
2. दयाराम पिता सत्यनिया सिसौदिया उम्र 60 साल निवासी कंजरडेरा थाना पीपलरावां।
3. नीलेश पिता राजेश धनगर उम्र 29 साल निवासी कुमारिया बनवीर थाना पीपलरवां।
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