कलेक्टर आशीष सिंह ने किया जांच दल गठित
इंदौर। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत बिना अनुमति प्राप्त किये अवैध फैक्ट्रियों का संचालन करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर आशीष सिंह ने जाँच समिति गठित की है। उक्त दल ऐसी फैक्ट्रियों जिनसे परिसंकट की स्थिति, नगरों के रिहायसी एवं व्यावसायिक स्थलों पर बिना उचित शासकीय अनुमतियों के संचालित होकर, जिनसे दुर्घटना होने पर जान-माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी सभी फैक्ट्रियों को इस अभियान के तहत चिन्हित कर उन्हें नियमों की परिधि में लाने/आवासीय क्षेत्रों से अन्य स्थान पर विस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में संचालित अवैध फैक्ट्रीयों, विस्फोटक निर्माण/भण्डारण/विक्रय करने वाली इकाईयों की जांच हेतु जांच दल गठित किया है।
जांच समिति में आयुक्त नगर निगम, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, थाना प्रभारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है।
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