देवास। धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउड स्पीकर/डीजे पर मप्र कोलाहल नियंत्रण/ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के तहत पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की।
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों पर वैधानिक कार्यवाही के संबंध में देवास पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गठित कर शहर/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु पुलिस एवं प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा।
इस संबंध में जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा समाज के सभी जनप्रतिनिधियों तथा धर्म गुरुओं से शासन के आदेश में (लाउडस्पीकर/डीजे/संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर सभी थाना क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध प्रतिदिन प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
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